EPFO Pension Scheme 2024: नमस्कार दोस्तों आपका हमारी वेबसाइट पर स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले है EPFO ने एक योजकना बहार पाड्डी है जिसमे पत्नी-बच्चों से लेकर माता-पिता सभी लोगो को लाभ मिल सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए EPS-1995 पेंशन योजना के द्वारा सात प्रकार की पेंशन प्रदान करता है। यह योजना न केवल सेवानिवृत्त के बाद नियमित आमदनी का सहारा देती है बल्कि आर्थिक संकट में फंसे परिवारों को भी सहायता प्रदान करती है।दोस्तों आज हम इस आर्टिकल में हम आपको EPS-1995 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली अलग अलग पेंशनों और उनके नियमों के बारे में जानकारी देंगे।
1.वृद्धावस्था पेंशन
दोस्तों यह योजना का लाभ वह लोग उठा सकते है जिसकी उम्र 10 साल और आयु 58 वर्ष है। यदि दोस्तों आपने 10 साल की सदस्यता पूरी कर ली है और आपकी आयु 58 वर्ष हो चुकी है, तो अगले ही दिन से आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। और आपको 58 साल के बाद सेवा समाप्त होने पर भी पेंशन मिलने लगेगी।
2.पूर्व पेंशन
यदि कोई व्यक्ति 10 साल की मेम्बरशिप पूरी करने के बाद वह नौकरी छोड़ देता है और किसी ऐसे संस्थान में काम नहीं करता जहां EPF लागू है, तो वह 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद पूर्व पेंशन ले सकता है। या वह 58 साल की आयु तक इंतजार करके पूर्ण पेंशन ले सकता है। पूर्व पेंशन के तहत 58 साल की आयु पूरी होने से पहले जितने वर्ष आयु कम होगी, प्रति वर्ष 4% की दर से पेंशन कम कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 58 वर्ष की आयु में 10,000 रुपये पेंशन का हकदार है, तो 57 वर्ष की आयु में उसे 4% कम होकर 9,600 रुपये पेंशन मिलेगी। इसी तरह, 56 वर्ष की आयु में यह राशि 9,216 रुपये होगी।
3.विकलांगता पेंशन
यदि कोई संमिलित व्यक्ति विकलांगता के कारण नौकरी छोड़ता है, तो उसे दिव्यांगता पेंशन दी जाएगी। इसके लिए न्यूनतम सदस्यता की कोई सीमा नहीं है, लेकिन एक माह का अंशदान अत्यावश्यक है।
4.पत्नी और बच्चों को पेंशन
अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसकी पत्नी और दो बच्चों को पेंशन दी जाती है। यदि दो से अतिशय बच्चे हैं, तो 25 वर्ष की आयु तक पहले दो बच्चों को पेंशन मिलेगी। जब पहले बच्चे की आयु 25 वर्ष हो जाती है, तो उसकी पेंशन बंद कर तीसरे बच्चे को पेंशन दी जाएगी। यह क्रम सभी बच्चों की 25 वर्ष की आयु तक जारी रहेगा। यदि कोई बच्चा विकलांग है, तो उसे जीवनभर पेंशन मिलेगी।
5.अनाथ पेंशन
यदि कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए और उसकी पत्नी भी जीवित न हो, तो उनके दो बच्चों को 25 वर्ष तक पेंशन दी जाएगी।
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6.नामांकित पेंशन
यह पेंशन सिर्फ उस व्यक्ति को दी जाती है जिसे मेम्बरशिप ने नामांकित किया हो। उपस्थिति पंजी तभी संभव है जब सदस्य के परिवार में कोई जीवित न हो, जिसमें पत्नी और बच्चे शामिल हैं।
7.माता-पिता पेंशन
यदि पेंशनभोगी अविवाहित हो और उसकी मृत्यु हो जाए और उसने किसी को नामांकित न किया हो, तो उसके माता-पिता को पेंशन दी जाती है। यदि पिता जीवित नहीं हैं, तो माता को पेंशन मिलेगी।
EPS-1995 के अधीन पेंशन का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है। यदि आप पेंशन के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो आपको पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए फॉर्म 10D को भरना होता है।
दोस्तों आज हमने EPS-1995 पेंशन योजना अलग अलग प्रकार की पेंशन प्रदान करती है जो न केवल सेवानिवृत्त के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है अन्यथा संकट के समय परिवार की भी मदद करती है। दोस्तों हम जानते ही है की हर पेंशन के लिए अलग-अलग नियम और शर्तें हैं, इसलिए इनके बारे में सही जानकारी होना आवश्यक है। आशा करता हु की आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।